Voice of Eastern India

भूमि विवाद में हत्या, एक परिवार के 7 सदस्यों को आजीवन कारावास


न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क: बिहार के नवादा जिले से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट ने एक ही परिवार के 7 सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार ने काशीचक थाना अंतर्गत दौलाचक निवासी अवधेश सिंह, उमेश सिंह, अरुण कुमार, श्रवण कुमार, कुंदन कुमार, अजय सिंह और तुलन कुमार को यह सजा दी। इनमें चार भाई और एक भाई के दो पुत्र शामिल हैं।

काशीचक थाना कांड संख्या-103/22 के अनुसार घटना 28 अप्रैल 2022 की संध्या की है। दौलाचक गांव निवासी तिरपुरारी सिंह चिमनी भट्टा के पास से गुजर रहे थे। तभी सातों आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। मृतक की बहन रानी देवी ने मामला दर्ज कराया।

चश्मदीद गवाहों के बयान और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी को भारतीय दंड संहिता की हत्या धारा में सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष रखा। परिवार में सजा के बाद खलबली मच गई है।



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.