न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
साकेत कुमार / पटना : बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाइब्रेरियन का भी ट्रांसफर किया जाएगा। ये ट्रांसफर ऐसे 3000 लाइब्रेरियन का होगा, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन किया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपडेट करेंगे। ट्रांसफर में वरिष्ठता तथा अंक प्रणाली लागू होगा। एक ही स्कूल में एक से अधिक लाइब्रेरियन ने यदि आवेदन किया है, तो गंभीर बीमारी, दिव्यांग सहित अन्य वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षक की तरह ही महिला लाइब्रेरियन का ट्रांसफर गृह पंचायत के अतिरिक्त ऐच्छिक प्रखंड के अंदर होगा।
लाइब्रेरियन का ट्रांसफर शिक्षक की तरह ही म्यूचुअल और ऐच्छिक होगा। ऐसे में एक स्कूल में लाइब्रेरियन की उपलब्धता के बाद ही वहां पर कार्यरत लाइब्रेरियन का म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षक की तरह ही महिला लाइब्रेरियन का ट्रांसफर गृह पंचायत के अतिरिक्त ऐच्छिक प्रखंड के अंदर होगा। जबकि, पुरुष लाइब्रेरियन का ट्रांसफर गृह प्रखंड के अतिरिक्त जिले के दूसरे प्रखंड में किया जाएगा। दो पुस्तकालयाध्यक्ष संयुक्त सहमति के आधार पर विभागीय पोर्टल के माध्यम से पारस्परिक ट्रांसफर का लाभ ले सकेंगे।
जिन पुस्तकालयाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, लापरवाही, अमर्यादित व्यवहार का आरोप है, उनका ट्रांसफर डीएम और डीईओ की अनुशंसा पर होगा। इससे पहले पुस्तकालयाध्यक्ष को 7 कार्य दिवस के अंदर अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा। जिला स्थापना समिति के निर्णय के खिलाफ पुस्तकालयाध्यक्ष आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर करेंगे। राज्य स्थापना समिति द्वारा ट्रांसफर के संबंध में लिए गए निर्णय के खिलाफ पुस्तकालयाध्यक्ष 15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग के सचिव के सामने अपना अपील दायर करेंगे।
बिहार में 43 हजार स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की योजना है। नियुक्ति से पहले स्कूलों में लाइब्रेरी बनेगा। साथ ही किताबों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा। आधार संरचना विकसित करने के बाद ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। 43 हजार नियुक्तियां कई चरणों में होगी। पहले चरण में 7 हजार लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। जिनकी पोस्टिंग 9 से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों में होगी। ये नियुक्ति छात्रों की संख्या के आधार पर होगी। जिन स्कूलों में अधिक छात्र होंगे, वहां 2 से 3 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी।
बिहार में 78 हजार स्कूल है। जबकि महज 3000 हजार स्कूल में ही लाइब्रेरियन हैं। अधिकांश स्कूलों में लाइब्रेरियन का पद खाली है। ऐसे में लाइब्रेरियन को उनके गृह जिले में ट्रांसफर में मुश्किल होगी। एक स्कूल में एक ही लाइब्रेरियन का पद है। इस वजह से यदि म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता है, तो 80 प्रतिशत लाइब्रेरियन को उनके पसंद की जगह नहीं मिलेगी।
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