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लालू यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, ED को नोटिस 



IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की गई।

न्यूज11 भारत/बिहार डेस्क
अश्मित सिन्हा/पटना:
IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने एजेंसी से इस मामले में जवाब मांगा है।

लालू यादव ने 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उनकी याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव को यह छूट दी है कि वे अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे आरोप तय किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि, हाई कोर्ट से ED को नोटिस जारी होना अपने आप में आरोपों पर रोक लगने के बराबर नहीं है।

इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई और ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए जाने वाले आवेदन पर निर्भर करेगी। लालू यादव की याचिका पर ED का जवाब और अदालत का अगला आदेश महत्वपूर्ण होगा।

इससे पहले 11 सितंबर को दिल्ली की विशेष अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके बाद लालू यादव ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।





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