न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
अश्मित सिन्हा / पटना : बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आज विधान परिषद के सदस्यता की शपथ लेंगे। आज शाम 5 बजे विधान परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है।
दीपक प्रकाश को बुधवार बिहार विधान परिषद (MLC) का सदस्य मनोनीत कर दिया गया है। उनके मनोनयन को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही दीपक प्रकाश के विधानमंडल का सदस्य बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
बता दें कि दीपक प्रकाश पिछले कई महीनों से बिना विधायक या विधान पार्षद बने मंत्री पद पर बने रहने को लेकर कानूनी विवाद में थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकतार से यह सवाल पूछा था कि छह महीने से अधिक समय तक निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। इस सवाल के बाद ही सरकार ने उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज कर दी थी।
हाल ही में भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था ताकि दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद में जगह बनाई जा सके। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद दीपक प्रकाश आधिकारिक तौर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो चुके हैं।
संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी मंत्री को शपथ लेने के छह महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनके मंत्री पद को चुनौती दी गई थी।
बता दें कि दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के नेता और पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उनके मंत्री पद को लेकर उठे संवैधानिक सवालों पर तत्काल राहत मिल गई है।
