Voice of Eastern India

खान सर को 3 जुलाई तक राहत, अदालत ने मांगे गार्डों के हथियारों के डॉक्यूमेंट्स


न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब सुनवाई 3 जुलाई को सुनवाई होगी। पटना सिविल कोर्ट ने मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस की वैधता से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश जारी किया है। 

दोनों पक्षों की दलील 

मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि 2 जून की रात हुई घटना में खान सर के दोनों गार्ड अवैध हथियार लेकर मौजूद थे और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। जबकि खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकारी पक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि हथियारों के लाइसेंस समेत सभी आवश्यक दस्तावेज पुलिस ने जांच के दौरान जब्त कर लिए हैं।

कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिया निर्देश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के आईओ को निर्देश दिया कि हथियारों के लाइसेंस और उनसे संबंधित जब्त दस्तावेज 3 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा है। 



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.