न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस खातिम रजा ने याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ओसामा को अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओसामा शाहाब पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही केस डायरी की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसको लेकर सिवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है। उनका कहना था कि आवेदक ने विवादित जमीन को खरीदा है।
उनका कहना था कि सूचक ने भी जमीन खरीदने की बात कहते हैं। ऐसे में सिविल कोर्ट ही तय कर सकती हैं कि जमीन का असली मालिक कौन हैं। जबतक जमीन मालिक कौन हैं, तब तक जमीन पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है।
उन्होंने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि विधायक पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात कही गई है। उनका कहना था कि पूरे प्राथमिकी में धमकी देने तक की बात नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार करते विधायक को बड़ी राहत दी।
बता दें कि ओसामा शहाब सिवान के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। वह पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। पिछले कुछ समय से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। जमीन को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं।
