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25 से 27 जून तक कक्षा आठवीं तक के स्कूल बंद, बड़ी कक्षाएं सुबह 10 बजे तक


अमित कुमार/न्यूज11 भारत
सीतामढ़ी/डेस्क:
सीतामढ़ी जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला दंडाधिकारी रिची पाण्डेय ने एहतियातन महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, 25 जून 2026 से 27 जून 2026 तक जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा प्री-स्कूलों में कक्षा आठवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.

जिला दंडाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे उक्त अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें. साथ ही, कक्षा नौवीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे तक ही किया जाएगा. आदेश में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को भी निर्देशित किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह 9:00 बजे से पहले ही पोषाहार का वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण के बाद केंद्रों को बंद कर दिया जाए.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 25 जून से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है.

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