न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने विशेष पहल की है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ऐसे करना होगा आवेदन
निर्देशानुसार, 13 अगस्त तक पूरे राज्य में विशेष कैंप मोड में आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान पात्र परिवार जन सेवा केंद्र, आरटीपीएस काउंटर अथवा अन्य अधिकृत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेजों के साथ करें आवेदन
सरकार का उद्देश्य राज्य के किसी भी पात्र गरीब परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने देना है। जिन पात्र परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है अथवा नए परिवार के रूप में पात्र हैं, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करें।
सत्यापन के बाद जारी होगा राशन कार्ड
उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पात्रता की जांच पूरी होने पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा तथा लाभार्थी का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद लाभुक अपने निर्धारित उचित मूल्य की दुकान से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
