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IRCTC मनी लांड्रिंग मामला राबड़ी देवी-तेजस्वी यादव को पेशी से राहत, 19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई



RCTC मनी लांड्रिंग मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राहत दिया है।

न्यूज11 भारत/बिहार डेस्क
अश्मित सिन्हा/पटना:
IRCTC मनी लांड्रिंग मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि जिन लोगों को हाई कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता है उन्हें हर हाल में मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। 

मिली जानकारी के अनुसार राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को शुक्रवार कोर्ट में पेशी से छूट दिया है।

लालू यादव के वकील ने कहा लालू यादव और प्रेम चंद गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है और दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई टालने की मांग कर सकते हैं।

लालू यादव के वकील ने कहा राबड़ी देवी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट नहीं आ सकती है। तेजस्वी यादव आज 2 बजे तक कोर्ट आ कर साइन कर सकते हैं। उनकी फ्लाइट सुबह आनी थी लेकिन लेट हो गई है।

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 लोगो पर मनी लांड्रिंग मामले में चार्ज फ्रेम किया था।





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