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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! बिहार सरकार ने दिया आम जनता को ‘ब्रह्मास्त्र’, एक क्लिक पर होगी कार्रवाई


न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क (नीलकमल,पटना) बिहार में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। अब आम नागरिक भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में अपनी सीधी भागीदारी निभा सकेंगे। विभाग ने इसके लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ई-मेल आईडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com जारी किया है, जहां सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इन नियमों के उल्लंघन पर भेज सकते हैं फोटो और वीडियो

कोई भी नागरिक सड़क पर चलते समय यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की तस्वीरें या वीडियो बनाकर विभाग को भेज सकता है। इसके तहत निम्नलिखित उल्लंघनों पर कार्रवाई की जाएगी:

  • तय सीमा से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाना (ओवरस्पीडिंग)

  • बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना

  • दोपहिया वाहन पर तीन सवारी (ट्रिपल लोडिंग) बैठाना

  • गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में गाड़ी चलाना

  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना या रैश ड्राइविंग।

शिकायत मिलते ही वाहन संख्या और तथ्यों का सत्यापन कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी पूरी तरह गुप्त: परिवहन सचिव

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत करने वाले नागरिक की पहचान पूरी तरह गोपनीय (Secret) रखी जाएगी, इसलिए किसी भी अप्रिय स्थिति का कोई डर नहीं होगा।

सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क सुरक्षा की इस सामूहिक जिम्मेदारी को निभाएं, नियम तोड़ने वालों की सूचना विभाग को दें और स्वयं भी नियमों का पालन कर एक सुरक्षित बिहार के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें।



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