न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : बिहार के मुजफ्फरपुर से साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह को हत्या के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत कांड में गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील याचिका पर सुनावाई करते हुए जमानत दे दी है। सजा पर रोक लगाने की अपील पर 11 अंगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले से राजू सिंह के गांव साहेबगंज के बड़ा दाउद में जश्न का माहौल है। राजू सिंह के निजी सहायक सोनू सिंह ने फोन पर पुष्टि की है। कोर्ट से राहत मिलने पर मुजफ्फरपुर भाजपा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
विधायक प्रतिनिधि रामनरेश मालाकार ने बेल मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि राजू सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से न्याय मिली है। जिस घटना में उन्हें चार साल की सजा दी गई वह महज हादसा था। पार्टी के दौरान धोखे से गोली चल गई जो डॉ अर्चना गुप्ता को लग गई। इलाज के दौरान भले ही उनकी मौत हो गई पर विधायक का कोई क्रिमिनल मोटिव नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को समझा और विधायक जी की अपील पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। उन्होंने उम्मीद जताया है कि हाई कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगाई जाएगी।
मुजफ्फरपुर बीजेपी पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने राजू सिंह को जमानत देने के लिए हाईकोर्ट का आभार जताया है। कहा कि राजू सिंह एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे किसी हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था। जमानत मिलने की खबर आने के बाद साहेबगंज समेत पूरे मुजफ्फरपुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। भाजपा नेता केशव चौबे ने बेल मिलने पर राजू सिंह को बधाई दी है।
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। राजू कुमार सिंह के दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित फार्महाउस पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में नये साल के स्वागत में हर्ष फायरिंग की गयी। बंदूक से निकली गोली राजू सिंह के करीबी विकास कुमार की पत्नी डॉ.अर्चना गुप्ता को लग गई। सिर में गोली लगने के कारण अर्चना गुप्ता बेहोश हो गईं। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद फरार हो चुके राजू सिंह को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर कस्बे से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जिसके आधार पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई। मृतका के परिवार को 25 लाख जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया था।
निचली अदालत ने विधायक के तमाम गुहार को दरकिनार करते हुए आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II के तहत उन्हें चार साल की साधारण कैद की सजा दी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी दो महीने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह राशि मृतका के पति को देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार विधायक रहने वाले व्यक्ति से इस हथियार लेकर फायरिंग की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले के खिलाफ राजू सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील वाद दायर किया था।
