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हत्या मामले में दंपती को सश्रम आजीवन कारावास, भाई की चाकू गोदकर हत्या का मामला


न्यूज 11 भारत/पटना डेस्क: नवादा पकरीबरामा थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम आनंद भूषण की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पति-पत्नी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में पकरीबरावां थाना क्षेत्र के धमौल निवासी विपिन ठाकुर और उसकी पत्नी सुशीला देवी शामिल हैं।

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रसाद लाल ने पक्ष रखा। मामला पकरीबरावां थाना कांड संख्या 314/23 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 9 जुलाई 2023 को विभीषण शर्मा अपने घर की छत पर सोया हुआ था। इसी दौरान दोनों आरोपितों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। पहले चाकू से उसके हाथ की नस काट दी गई और इसके बाद शरीर पर चाकू से कई वार किए गए। गंभीर रूप से घायल विपिन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद मृतक की पत्नी राखी कुमारी ने पकरीबरावां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में अपने भैसुर विपिन ठाकुर और उसकी पत्नी सुशीला देवी को आरोपित बनाया गया था।

अभियोजन के अनुसार, घटना से पहले आरोपित पक्ष का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद और मारपीट भी हुई थी। इसी दौरान मृतक की पत्नी राखी कुमारी ने विपिन को पकड़कर पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विभीषण शर्मा  को पकरीबरावां पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विपिन ठाकुर और सुशीला देवी को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा अर्थदंड भी लगाया गया।

फैसले के बाद मृतक के परिजनों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अदालत के इस निर्णय को हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। 



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